Patna 1 अगस्त : पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश सरकार को बड़ी राहत देते हुए राज्य में जातिगत जनगणना को सही करार देते हुए हरी झंडी दी है. कोर्ट ने जाति जनगणना के खिलाफ दायर सभीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि, हाई कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4 मई को जातिगत जनगणना पर अस्थायी रोक लगा दी थी. अब यह रोक हटाई गई है. हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर उन सभीं याचिकाओं पर बीते माह लगातार 5 दिन सुनवाई की थी, जिनमें यह कहा गया था कि, जनगणना के काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं. इस संदर्भ में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 7 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सभीं को कोर्ट के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा थी.
गौरतलब है कि, नीतीश सरकार ने बिहार राज्य में पिछले वर्ष जातिगत जनगणना का काम शुरू कर दिया था, यह गणना 2 चरणों मे होने वाली थी, पहले चरण का काम जनवरी से मार्च के बीच पूर्ण किया गया था, दूसरे चरण का काम अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.



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