Mumbai 14 नवंबर : प्रदूषण की रोकथाम कर पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से पटाखें फोड़ने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई समयावधि का उल्लंघन कर पटाखें फोड़ने वाले 800 से अधिक लोगों के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज किया गया.
उच्च न्यायालय ने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से पटाखें जलाने के लिए दीवाली के दिनों में रात 8 से 10 बजे तक की समयावधि तय कर दी थी. इसके बावजूद दीवाली से 2 दिन पहले और 12 नवंबर को तय समयावधि के
अतिरिक्त समय पर भी पटाखें जलाने वाले करीब 806 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस सूत्रों के अनुसार लोगों की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.
हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद दीवाली के दिनों में मुंबई
पुलिस नियंत्रण कक्ष को हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की शिकायत करने वाली 5000 से अधिक कॉल प्राप्त हुईं थी. प्राप्त शिकायतों के आधार पर पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में गश्त बढ़ा दी थी. पुलिस का कहना है कि, हाई कोर्ट का आर्डर और नागरिकों की शिकायतों के अनुसार ही यह कार्रवाई हुई,
जबकि राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया था. जब तक ऐसा लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता, कार्रवाई करने में कठिनाइयां होती है.



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