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महाराष्ट्र के व्यापारियों को 2 माह में लगाने होंगे मराठी साइनबोर्ड, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Mumbai 26 सितंबर : महाराष्ट्र के सभीं व्यापारियों को अब आगामी दो माह के भीतर अपने व्यापारी प्रतिष्ठानों पर लगे अन्य भाषा के साइनबोर्ड हटाकर वहां मराठी में लिखे साइनबोर्ड लगाने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया हैं. यह फैसला न्या. बी वी नागरत्ना और न्या. उज्ज्वल भूयान के खंडपीठ ने दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने स्वागत किया हैं.

गौरतलब है कि, दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया था, जिसे व्यापारी संगठनों ने मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को उचित ठहराया था, अतः व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय का ही फैसला कायम रखते हुए आगामी 2 माह के भीतर महाराष्ट्र में सभीं व्यापारी प्रतिष्ठानों तथा दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं.

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